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EPFO Pension: कितने साल तक नौकरी करने पर मिलती है पेंशन, प्राइवेट कर्मचारी देखें पूरी खबर

EPFO Pension Scheme – आज के समय में देश के करोड़ों लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते है और उनके वेतन से हर महीने कुछ हिस्सा EPFO के Pension Fund में जमा किया जाता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे है उनको अच्छे से मालूम है की उनको 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद में पेंशन का लाभ दिया जाता है।

EPFO की तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत सभी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है लेकिन इसमें कुछ नियम बनाये गए है और नियमों के अनुसार ही किसी भी कर्मचारी को पेंशन का हकदार माना जाता है। चलिए जानते है की कोई भी कर्मचारी कब पेंशन का हकदार होता है और कैसे उसको पेंशन का लाभ मिलता है।

कर्मचारी को कब मिलती है पेंशन

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत किसी भी कर्मचारी का 10 साल तक योगदान होने के बाद में ही पेंशन का हकदार माना जाता है और यदि कर्मचारी की सर्विस के 10 साल पुरे नहीं होते है तो उसको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना में केवल उन्ही लोगों को पेंशन का लाभ मिलता है जो हर महीने अपने वेतन से EPS में योगदान करते है।

हर महीने कितना पैसा जमा होता है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से किसी भी कर्मचारी का हर नहींए उनके वेतन से 12 फीसदी कटौती करके जमा किया जाता है और उतना ही पैसा कर्मचारी के नियोक्ता के द्वारा किया जाता है। कर्मचारी के वेतन से जो हिस्सा जमा होता है वो तो कर्मचारी की भविष्य निधि में जमा होता है लेकिन नियोक्ता के द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है उसमे से 3.67 फीसदी हिस्सा कर्मचारी की भविष्य निधि में और 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है।

9 साल 6 महीने में पेंशन का लाभ शुरू

हम आपको जो 10 साल की सेवा की अवधी पूरी होने के बाद में पेंशन का लाभ मिलने वाली बात बता रहे है इसमें किसी भी कर्मचारी ने अगर 9 साल और 6 महीने तक काम किया है तो उसको पुरे 10 साल में गिनती किया जाता है और कर्मचारी को पेंशन के लिए पात्र माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें की पेंशन का लाभ कर्मचारी को 58 साल की आयु से मिलना शुरू होता है।

कर्मचारी की मृत्यु होने पर क्या होगा?

कोई भी कर्मचारी अगर EPS में पेंशन के लिए पात्र है और अचानक से उसकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी की पेंशन का लाभ उसकी विधवा पत्नी को या फिर उसके बच्चों को मिलता है। इसके अलावा इसमें एक और नियम भी है जो की आपको जानना जरुरी है की नौकरी के द्वौरान अगर कोई कर्मचारी किसी भी घटना के चलते विकलांग हो जाता है और उसकी पेंशन की सर्विस की अवधी पूरी नहीं होती है तो भी उसको पेंशन का लाभ मिलता है।

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Divyanshi Rao

My name is Divyanshi Rao, and I have been working in the field of journalism for the past 8 years. After contributing to various online news portals, I have now started working with Matariya. I enjoy writing about business, schemes, and education, and I have a strong command over these subjects. I hope you are finding the information I provide useful and that it is helping you in some way.

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